जावरा(रतलाम) जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती पूनम तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं सुश्री नीना आशापुरे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष के मार्गदर्शन में 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु कुल 38 खण्डपीठ जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर अलग-अलग गठित की गई है।
आज 10 मार्च को जिला न्यायालय रतलाम प्रांगण में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री रामजी गुप्ता, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त वाहनों से संपूर्ण रतलाम शहर एवं जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त पीएलव्ही लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेंगे।
इस अवसर पर समस्त न्यायाधीशगण, सचिव/न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम श्री नीरज पवैया, जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी एवं अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष श्री सुनील जैन एवं सचिव श्री चेतना केलवा अन्य कार्यकारिणी पदाधिकारी अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसेल सिस्टम के अधिवक्तागण एवं स्टॉफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम के समस्त कर्मचारीगण एवं अन्य पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित थे।
नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगवाये गए है। प्रचार वाहनों के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जाएगी। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जा रही है। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एन.आई.एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है।
आमजन से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण करवाकर लाभ प्राप्त कर सकते है |
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